अनलॉक 4.0 के दौरान मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई। हालांकि, 21 सितंबर से यह आदेश प्रभावी होगा। केन्द्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिकतम 100 लोगों के एक साथ एकत्रित होने की इजाजत दी गई है। लेकिन, केन्द्र सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाएगा।
अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।केन्द्र ने कहा कि 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में अपने शिक्षकों से मार्ग दर्शन के लिए जाने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन, सरकार ने यह भी कहा कि यह छात्रों के माता-पिता की लिखित सहमति पर ही निर्भर होगा।
ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएंगी।
कंटेनमंट जोन को संबंधित जिला कलेक्टर की तरफ से Notified किया जाएगा और उन राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों की तरफ से सूचना को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा।
अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छात्रों और नियमित क्लास गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना होगा। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा।केन्द्र ने कहा कि 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में अपने शिक्षकों से मार्ग दर्शन के लिए जाने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन, सरकार ने यह भी कहा कि यह छात्रों के माता-पिता की लिखित सहमति पर ही निर्भर होगा।
ओपन एयर थिएटर्स को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंज पार्क, थिएटर्स (ओपन थिएटर को छोड़कर) और ऐसी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएंगी।
कंटेनमंट जोन को संबंधित जिला कलेक्टर की तरफ से Notified किया जाएगा और उन राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों की तरफ से सूचना को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा।